Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिलों में कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए कृषकों को 40 से 50 प्रतिशत तक की अनुदान (सब्सिडी) राशि दी जा रही है। राजस्थान में कृषि यंत्र के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए है। इच्छुक उम्मीदवार जो कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं वे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। राज्य सरकार इस योजना का लाभ यानी एक किसान को किसी भी यंत्र पर तीन साल में एक बार ही अनुदान प्रदान करती है।

कृषि यंत्र के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल पर 30 जून तक आवेदन कर योजना का लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते है योजना के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? आवेदन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया क्या रहेगी?
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल
कृषि यंत्र 2025 के ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल शुरू कर दिया गया है जो भी किसान कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा 30 जून 2025 तक चालू रहेगी। कृषि यंत्र अनुदान राशि योजना का किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय व श्रम की बचत के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना में किसान किसी भी कृषि यंत्र पर 40 से 50 प्रतिशत तक की अनुदान राशि प्राप्त कर सकता हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- जमीन की जमाबंदी
- जनाधार कार्ड
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- ट्रैक्टर की आरसी
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana
| कृषि यंत्र | सब्सिडी राशि |
|---|---|
| यंत्रीकरण (ट्रेक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र), सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | ₹15,000-28,000 रु |
| डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | ₹20,000-50,000 रु |
| रोटोवेटर | ₹42,000-50,400 रु |
| मल्टी क्रॉप थ्रेसर | ₹30,000-1,00,000 रु |
| रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर | ₹30,000-75,000 रु |
| चिजल प्लाऊ | ₹10,000-20,000 रु |
सब्सिडी कैसे मिलेगी?
- कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं के स्तर पर rajkisan.rajasthan.gov.in/ आवेदन करके या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन के समय दस्तावेज. जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)|
क्या है राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना?
उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत को ध्यान में रखकर छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों से सशक्त बनाना।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana
| योजना का नाम | कृषि यंत्र सब्सिडी योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| आवेदन की लास्ट डेट | 30 जून 2025 |
| योजना का उद्देश्य | राज्य के किसानों को उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत करवाना |
| ऑनलाइन पोर्टल | https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ |
| नई योजना | https://mobileyojana.in/ |